मोदी सरनेम मामले में सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द, “मैं हर कीमत चुकाने को तैयार”

राहुल गांधी
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। राहुल अब सांसद नहीं रहे, क्‍योंकि उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनको अयोग्‍य मानते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द दी।

वहीं कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि, मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12.30 बजे उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

लोकसभा सचिवालय ने पत्र किया जारी 

लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। दिल्ली में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है।

अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊंची अदालतें भी बरकरार रखती हैं तो वे अगले आठ साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दो साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे। राहुल अब सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने एक्शन की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

बता दें कि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने चार साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, साथ ही राहुल गांधी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए एक महीने का समय है। हाई कोर्ट में यदि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उसी परिस्थिति में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।

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साल 2019 का चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर कहा थाा कि नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?” राहुल गांधी के इस बयान पर मोदी समाज को लोगों ने आपत्ति जताई थी और कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

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