आरयू ब्यूरो, लखनऊ/आगरा। यूपी के आगरा में टोरेंट अधिकारी की पिटाई व बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को सोमवार को जिला जज आगरा से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल अगले आदेश तक कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। भाजपा सासंद ने जिला जज आगरा में एमपी-एमलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक दो साल की सजा पर रोक लगा दी है।
इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर को तय की है। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 5 अगस्त के दिन सांसद को 12 साल पुराने मामले में दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उन्हें आईपीसी की धारा 147(दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया था।
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बता दें कि 16 नवंबर 2011 को आगरा के टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल अपने ऑफिस में चोरी से संबंध में सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान रामशंकर कठेरिया अपने कुछ समर्थकों के साथ उनके कार्यालय में मारपीट की थी। इसके बाद भावेश ने हरीपर्वत थाने में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।