अफसर को पीटने के मामले में भाजपा MP राम शंकर कठेरिया को हुई दो साल की सजा, जाएगी सांसदी

राम शंकर कठेरिया
राम शंकर कठेरिया। (फाइल फोटो)

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/आगरा। यूपी के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया एक अधिकारी को पीटने के मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को भाजपा सांसद को दो साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कठेरिया को 2011 के टोरेंट ऑफिसर से पिटाई करने के मामले में धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है। दो साल की सजा होने के बाद उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।

16 नवंबर 2011 को दोपहर 12:10 बजे के करीब टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए दस-पन्द्रह समर्थक टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।

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टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही व बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर आज फैसला सुनाया गया।

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