कोयला व्‍यापारी धमकी केस में MP-MLA कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा

मुख्तार अंसारी
कोर्ट से बाहर निकलते मुख्तार अंसारी।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/वाराणसी। दशकों से जेल में बंद बाहुबलि मुख्तार अंसारी कि मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। मुख्तार अंसारी को एक और मामले दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को कोयला व्यापारी को धमकी देने के आरोप में दोषी करार दिया है, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पांच साल छह माह की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार पर आरोप है कि उसने कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण किया था। फिर इसके बाद मुख्तार ने नंद किशोर के परिवार को धमकी भी दी थी। मुख्तार ने परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी माना है। वाराणसी में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए/सिविल जज (सीनियर डिविजन) उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया है और सजा सुनाई है।

बता दें कि इस मामले में सारी बहस पहले ही पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने मुख्तार को मामले में दोषी मानते हुए अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में गुरुवार को ही मुख्तार अंसारी का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भी हुआ था।

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मिली जानकारी के मुताबिक, नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के बाद उसके परिवार वालों को बम में उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद महावीर प्रसाद रुंगटा ने भेलूपुर थाने में पांच नवंबर 1997 को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद धमकी की मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसी समय आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसका फैसला अब आया है।

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