गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, लगा पांच लाख का जुर्माना

मुख्तार अंसारी

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी के गाजीपुर की एक कोर्ट ने शुक्रवार को बाहुबलि व पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी को साल 2009 गैंगस्टर एक्ट मामले में दस साल जेल और कड़ी मेहनत की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्तार को पांच लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को पांच साल की जेल की सजा हुई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद मुख्‍तार अंसारी ने एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश अरविंद मिश्रा से कहा कि इस मामले में मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं 2005 से जेल में हूं।

मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए उनके वकील लियाकत ने दलील दी कि ये मामला कोर्ट में चलने योग्य नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और न्याय पाने की मांग करेंगे। बताया गया है कि अंसारी पर 2009 में मारे गए कपिल देव सिंह की हत्या के संबंध में साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। उनका नाम मीर हसन नामक व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक अन्य मामले में भी शामिल किया गया था।

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मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 2011 और 2023 में दोनों मामलों में बरी कर दिया था। इस साल अप्रैल में अंसारी को 1996 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

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