अब 25 से 35 प्रतिशत भुगतान कर दस साल की किस्‍तों पर ले सकेंगे LDA के फ्लैट-दुकान, बोर्ड बैठक में इन प्रस्‍तावों को भी मंजूरी

एलडीए के फ्लैट
अफसरों के साथ बोर्ड बैठक करतीं कमिश्‍नर रोशन जैकब।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। कीमत कम करने के बाद भी नहीं बिकने वाले हजारों फ्लैट व दुकानों को बेचने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नई योजना बनाई है। अब ऐसे फ्लैट व दुकानों का मात्र 25 से 35 भुगतान करने पर ही आवंटियों को इसका कब्‍जा दे दिया जाएगा। बाकी कीमत आवंटी एलडीए को दस साल की किस्तों में चुकाएंगे। एलडीए अध्‍यक्ष डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एलडीए की बोर्ड बैठक में इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गयी है।

एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि विभिन्न योजनाओं में खाली फ्लैट व दुकानों को दस साल की आसान किस्तों पर बेचा जाएगा। सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को फ्लैट के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि तथा आम जनता को 35 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा। दुकानों के लिए 25 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान करके कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा तथा बाकी पैसा किस्तों में देना होगा।

फ्लैट के आवंटी देंगे अनुरक्षण फीस

वीसी ने बताया कि इसके अलावा अपने जिन अपार्टमेंट्स का अनुरक्षण अब तक एलडीए कर रहा, उनमें प्राधिकरण द्वारा फ्लैट के आवंटियों से अब अनुरक्षण फीस लेगा। जिसकी दर 15 रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी है। यह व्यवस्था इन अपार्टमेंट्स में आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) गठित होने तक रहेगी।

ग्रीन कॉरिडोर व आउटर रिंग रोड के पास भवन बनाने पर एलडीए वसूलेगा अतिरिक्‍त विकास शुल्‍क

इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर व आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ ढाई किलोमीटर की परिधि में भवन का निर्माण कराने पर एलडीए को अतिरिक्त विकास शुल्क देना होगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड द्वारा पास किये गये इस प्रस्ताव के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कराने वाले को 550 रूपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त विकास शुल्क चुकाना होगा।

दो सौ वर्ग मीटर के प्‍लॉट पर सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व पौधारोपण अनिवार्य

उपाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक 300 वर्ग मीटर व इससे बड़े प्‍लॉट पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान था, जबकि सोलर एनर्जी संयत्र का कोई प्राविधान नहीं था। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसमें संशोधन कर 200 वर्ग मीटर व इससे बड़े प्‍लॉट पर भवन निर्माण के लिए सोलर एनर्जी संयत्र, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व पौधारोपण करना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग व इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कम से कम पांच प्रतिशत क्षेत्रफल में पौधारोपण कराकर सघन वन विकसित कराना होगा।

प्‍लॉट जोड़ बन सकेगा भवन

इसके अलावा अब नियोजित-स्वीकृत योजना में आवासीय उपयोग के लिए दो प्‍लॉट व व्यवसायिक उपयोग के लिए चार भूखंडों को जोड़कर भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा आमेलन शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने हरी झंडी दी है। उपाध्यक्ष ने बताया कि आवासीय के लिए सर्किल रेट का एक प्रतिशत, कार्यालय तथा अन्य उपयोग के प्‍लॉट पर दो प्रतिशत तथा व्यवसायिक उपयोग के भूखंड के लिए तीन प्रतिशत  फीस लगेगी।

टुकड़ों में बिक जाएगा बड़ा प्‍लॉट

उपाध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह एलडीए की नियोजित व स्वीकृत योजनाओं में आवासीय व अनावासीय प्‍लॉटों के उपविभाजन के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने आज मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 100 वर्ग मीटर व इससे बड़े प्‍लॉट का उपविभाजन किया जा सकेगा। यह व्यवस्था उन्हीं प्रकरणों में लागू होगी जिनमें आवासीय प्‍लॉट न्यूनतम नौ मीटर चौड़ी रोड तथा अनावासीय भूखंड कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर हो। इसके लिए आवेदनकर्ता को शमन उपविधि के अनुसार सब डिवीजन चार्ज तथा विकास शुल्क नियमावली के अनुसार प्राधिकरण को देना होगा।

अनियोजित क्षेत्र की मेन रोड पर पास होगा नक्‍शा

इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया आज बोर्ड में मिली मंजूरी के बाद मास्टर प्लान के अलावा अनियोजित क्षेत्र स्थित ऐसे मुख्य मार्ग जिनका निर्माण व अनुरक्षण शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जा रहा, वहां संपत्तियों का नक्‍शा भी अब एलडीए पास करेगा।

इसके अलावा आवासीय व व्यवसायिक संपत्तियों के मूल आवंटी-क्रेता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की सहमति के आधार पर नामांतरण किये जाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है।

शिफ्ट होगा शमशान, आवंटियों को मिलेगी राहत

वहीं जानकीपुरम के सेक्टर-जे पार्क स्थित शमशान स्थल को आबादी से दूर शिफ्ट किये जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके अंतर्गत अब शमशान स्थल को सेक्टर-जे (विस्तार) के सबस्टेशन के पास खुले क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इससे जानकीपुरम क्षेत्र की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी।

हॉल व कमरे किराए पर देगा एलडीए

एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि कानपुर रोड के सेक्टर-एच में स्थित अन्नपूर्णा कॉम्‍पलेक्‍स व सेक्टर डी स्थित गोल मार्केट कॉम्‍पलेक्‍स में बने हॉल व रूम को प्राधिकरण अब किराया पर देगा। इसके अलावा स्कूलों को रियायती दरों पर आवंटित प्‍लॉटों को लीज से फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने की नीति भी निर्धारित की गयी है।

रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को बायोमैट्रिक

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री के कई प्रकरण सामने आये हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब आवंटियों के आधार कार्ड के सत्यापन के लिए बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू की जा रही है। जिसके लिए लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

सस्‍ती होंगी व्‍यवसायिक संपत्तियां

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की व्यवसायिक व अन्य संपत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने आज पास किया है। इससे प्राधिकरण की व्यवसायिक संपत्तियों की करीब 20 हजार प्रति वर्गमीटर तक कम हो जाएंगी।

लोहिया विधि विश्‍वविद्यालय के पास होंगे समारोह

उपाध्यक्ष ने बताया कि कानपुर रोड योजना के डी-1 में स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पास स्थित ग्रीन बेल्ट पार्किंग को तीन हिस्सों में विभाजित कर वैवाहिक कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा।

डालीबाग में बनेंगे ईडब्ल्यूएस आवास

उपाध्यक्ष ने बताया कि राजा राम मोहन राय वार्ड के डालीबाग मोहल्ले के खसरा संख्या-93 पर प्राधिकरण गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास बनाएगा।

बैठक में कमिश्‍नर व वीसी के अलावा एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा, वित्‍त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्‍य अभियंता ए.के. सिंह, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, ओएसडी देवांश त्रिवेदी, एसडीएम शशिभूषण पाठक व टीपी के.के. गौतम समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य मौजूद रहें।

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