तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली तीन साल की सजा, गिरफ्तार

इमरान खान गिरफ्तार

आरयू इंटरनेशनल डेस्क। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है। सजा मिलने के तुरंत बाद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के चीफ इमरान के खिलाफ तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया। इसके बाद कोर्ट ने इमरान को तीन साल की सजा सुनाई।

अदालत की तरफ से इमरान खान के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने बेइमानी दिखाई है। इमरान भ्रष्टाचार के इस मामले में लंबे समय से सुनवाई का सामना कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान का राजनीतिक करियर भी खत्म होता नजर आ रहा। पीटीआइ प्रमुख इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

इमरान के खिलाफ सजा का ऐलान होने के बाद पीटीआइ की तरफ से इसे पाकिस्तानी राजनीति का काला दिन बताया गया है। पीटीआई ने कहा है कि तोशाखाना मामले में एडिशनल जिला एवं सेशन जज का फैसला पक्षपातपूर्ण है। पार्टी इस फैसले को खारिज करती है। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

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बता दें कि इमरान खान को प्रधानमंत्री रहते दुनियाभर से गिफ्ट मिले। इन गिफ्ट्स को इमरान को पाकिस्तान के तोशाखाना में जमा करवाना था, लेकिन इमरान ने गिफ्ट्स को जमा करवाने के बजाय उसे बेच दिया। गिफ्ट्स को बेचकर जो पैसे हासिल हुए, इमरान ने उसे अपने पास ही रखा। इस तरह पूर्व प्रधानमंत्री ने कानून का उल्लंघन किया। तोशाखाना मामला पाकिस्तानी राजनीति में पिछले कई महीने से गरमाया हुआ था। अब इस भ्रष्टाचार के मामले में ही इमरान को दोषी पाया गया है।

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