आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का तबादला पांच जनवरी 2023 तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्तूबर से शुरू होगा।
वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी बूथ लेवल अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर पांच जनवरी 2024 तक रोक रहेगी। अति आवश्यक स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेकर ही कार्मिकों और अफसरों के तबादले किए जा सकेंगे।
इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का तबादला पांच जनवरी 2023 तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
शुक्रवार से शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। 4, 5, 25, 26 नवंबर और दो व तीन दिसंबर को विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 से आवेदन करना होगा।
यह भी पढ़ें- पांच राज्यों के चुनाव में झूठी शिकायत करने वालों पर होगी कार्रवाई, EC ने जारी की गाइडलाइन
किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति करने या नाम कटवाने के लिए फार्म सात से आवेदन करना होगा। निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र में बदलाव और दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए फार्म-आठ से आवेदन किया जा सकेगा।
सीईओ नवदीप रिणवा के अनुसार 27 अक्तूबर से नौ दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 26 दिसंबर तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी को किया जाएगा।