आरयू ब्यूरो, लखनऊ/सुल्तानपुर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। जहां कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इस मामले में जमानत दे दी है।
कोर्ट के जस्टिस योगेश यादव के सामने पेश राहुल ने जमानत के लिए 25-25 हजार रुपए के ‘बेल बॉण्ड’ भरे। जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। दरअसल केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद इस मामले में पेशी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर वहां पहुंचे थे।
यह पूरा मामला साल 2018 का है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। राहुल गांधी पर कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
यह भी पढ़ें- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने आठ मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का दोषी बताया था। विजय मिश्रा ने कोर्ट में राहुल की पेशी से पहले कहा, ‘राहुल गांधी ने अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था, तमाम अपशब्द कहे थे, उसे लेकर हमने एक परिवाद दाखिल किया था।’
उन्होंने कहा, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा जाएगा, यह अनुचित है। इस पर हमें काफी ठेस पहुंचा जिसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और हमने परिवाद दाखिल की।