मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने बरकरार रखी सजा

मोदी सरनेम केस
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को शुक्रवार को गुजरात कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है। दरअसल सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इस सजा को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है।

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दरअसल राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि इसी दिन गुजरात हाई कोर्ट से आने वाला फैसला भविष्य के लिए महत्‍वपूर्ण था। कांग्रेस समर्थकों को उम्मीद थी कि उनकी सजा को लेकर कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की दो साल की सजा जारी रखने को कहा है। उनकी लोकसभा सदस्यता को लेकर जो अटकलें चल रही थी उसके मुताबिक अब इसे बचाना काफी मुश्किल हो गया है।

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बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी के आधार पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। वहीं चार साल बाद इस मामले में 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को सजा सुनाई। इस सजा के आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।

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