राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, ‘मोदी सरनेम’ वाले मानहानि केस में खारिज की याचिका

मोदी उपनाम' टिप्पणी
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। ‘मोदी सरनेम’ वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने झटका दिया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता की अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल, ‘मोदी सरनेम’ मानहानि के मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस मामले में राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और संचार मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत अब भी हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे।

इससे पहले सूरत की निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई थी। दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के फैसले पर अगर सूरत कोर्ट रोक लगा देता तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। मगर सूरत कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसलिए राहुल गांधी की मुसीबत और भी बढ़ सकती है।

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राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। बीते गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।

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