आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने डूंगरपुर में मकान तोड़ने के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान को धारा 452 के तहत सात साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही धारा 427 के तहत दो साल की सजा और एक लाख जुर्माना, धारा 504 506 में दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने से दंडित किया गया है।
वहीं डूंगरपुर मामले में आजम खान के साथ रामपुर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक आले हसन और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान को भी धारा 452 के तहत पांच साल की जेल और दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि धारा 427 ,506 ,504 के तहत एक-एक साल जेल और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या है डूंगरपुर केस
रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में डूंगरपुर बस्ती खाली कराने को लेकर साल 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला जेल रोड निवासी एहतेशाम की तरफ से दर्ज कराया गया था। जिसमें घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था।
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