योगी की कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाएगा पर्यटक अतिथि गृह

पर्यटक अतिथि गृह

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें डाटा सेंटर संशोधन नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। डाटा सेंटर संशोधन नीति से अब डिजिटल में ज्यादा मौके मिल सकेंगे। सेटलमेंट डीड की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। सेलटमेंट डीड के तहत पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क, खर्च करने होंगे सिर्फ पांच हजार रुपए ही लगेंगे।

योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें सरकारी पर्यटक अतिथि गृह को निजी हाथों में सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। इस प्रस्ताव के तहत सरकारी पर्यटक आवास गृह को 15-15 यानि 30 साल के लिए निजी हाथ में दिए जाने का प्रस्ताव है। अब निजी कंपनियां इन आवास गृहों का रखरखाव और संचालन करेंगी। इससे प्राइवेट कंपनी और सरकार की कमाई होगी।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में कुल 87 ऐसे पर्यटन आवास गृह हैं, जो या तो घाटे में चल रहे थे या बंद पड़े थे, उन्हें निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

– जलजीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के संचालन के लिए अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत जिन गांवों में ये कार्य पूरा हो चुका है, वहां उसके रखरखाव और मेंटीनेंस के लिए अनुरक्षण नीति लाई गई है।

–  उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृह, जो निजी प्रबंधन पर चल रहे हैं, उन आवास गृहों को 15+15 कुल 30 वर्ष के लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये प्रस्ताव घाटे में चल रहे या बंद हो चुके आवास गृहों के लिए है।

–  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के संस्कृत के छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है।

– उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डाटा सेंटर्स में ग्रिड द्वारा विद्युत नेटवर्क प्रदान करने का संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

– गंगा एक्प्रेसवे परियोजना के लिए वीजीएफ की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार की ओर से वहन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

– पारिवारिक सगे-सम्बन्धियों के बीच निष्पादित होने वाले बंटवारा-पत्र (विभाजन ‘विलेख/पार्टीशन डीड) एवं व्यवस्थापन/समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) निष्पादित संव्यवहारों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट विषयक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सभी विकास प्राधिकरण और नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

– 2013 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-10 (2) एवं धारा-10 (4) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2015 के अधीन भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचित अधिकतम सीमा पांच प्रतिशत को केवल जनपद गौतमबुद्धनगर के लिए शिथिल किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

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केन्द्र सहायतित योजना अन्तर्गत जिला चिकित्सालय देवरिया को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया के निर्माण के लिए जिला चिकित्सालय के परिसर के निष्प्रयोज्य 25 भवनों का ध्वस्तीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

– उत्तर प्रदेश हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किया जाना है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

– राजकीय इण्टर कॉलेज और राजकीय हाईस्कूल की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्येत्तर गतिविधियों का विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव मंजूर।

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