आरयू वेब टीम। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि जब तक सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद थिएटरों में फिल्में देखने की अनुमति न दी जाए। हाई कोर्ट ने यह राय जाहिर की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को थिएटर और मल्टीप्लेक्स में रात 11 बजे के बाद लेट नाइट मूवी शो देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी संबंधित पक्षों से सलाह लेकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों की थिएटर/मल्टीप्लेक्स में सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद प्रवेश को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि ‘जब तक ऐसा फैसला नहीं लिया जाता, तब तक सरकार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद मूवी देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।’
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हाई कोर्ट ने राम चरण-स्टारर ‘गेम चेंजर’ और अन्य फिल्मों के टिकट के दाम बढ़ाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने कहा कि नाबालिगों को देर रात के समय फिल्में देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मल्टीप्लेक्स में आखिरी शो रात 1:30 बजे तक चलते हैं और देर रात के शो के दौरान नाबालिगों के प्रवेश को रोकने के लिए कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को नाबालिगों के थिएटर में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए तत्काल फैसला लेना चाहिए था।
खासतौर पर दिसंबर पिछले साल ‘पुष्पा-2’ के शो के दौरान संध्या थिएटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना के मद्देनजर ये आदेश दिया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़के को गंभीर चोटें आईं और उसकी मां की मौत हो गई।