आरयू वेब टीम। ओखला सीट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पुलिस पर हमले के मामले में आप विधायक को अग्रिम जमानत मिल गई है। विधायक पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने के आरोप लगे थे। कोर्ट ने विधायक को 25 हजार का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के जमानती पर अग्रिम जमानत दी है।
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जब भी बुलाया जाए, उनको आना होगा। साथ ही उनको जांच में सहयोग करना होगा। न्यायालय ने कहा कि वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अनुमति देश से बाहर जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि पूछताछ के लिए विधायक की कस्टडी की जरूरत है।
आरोपित विधायक ने दस फरवरी को पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली। सरकारी कामकाज में दखल दिए जाने पर ही केस दर्ज करने की बात पुलिस ने कही। उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी गई थी, जिसके बाद जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि विधायक के खिलाफ छह मामलों में जांच लंबित है।
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वहीं पांच मामलों में ट्रायल चल रहा है। एक मामले में उनको बेल मिली है, लेकिन इस रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है। उस पर फैसला आना बाकी है। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या उनको किसी मामले में सजा हुई है। इसका जवाब में वकील ने कहा कि किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ है। कई मामलों में गवाह मुकर चुके हैं। पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ यह हमले का तीसरा मामला है।