एमपी-एमएलए कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में बरी

रामपुर
आजम खान (फाइल फोटो।)

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मंगलवार को आजम खान अदालत में पेश हुए थे, जहां अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि हमारा जीवन बेदाग है। ये हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं। हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटीं। दरअसल लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस फैसले से समाजवादी पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर है।

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इससे पहले आरएसएस को बदनाम करने के केस में आजम खान बरी हो चुके हैं। इस मामले में भी आजम खान को लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट से राहत मिली थी। ये केस 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। आजम पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी लेटरहेड व मुहर का दुरुपयोग कर आरएसएस को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की थी। आजम खान लखनऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -द्वितीय के सामने पेश हुए थे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। हालांकि उन्हें इस केस में राहत मिल गई थी।
ये है मामला

ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है. उस समय आजम खान सपा के प्रत्याशी थे और 23 अप्रैल 2019 को सिविल लाइंस क्षेत्र में उन्होंने चुनावी सभा की थी। आरोप था कि इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। बता दें कि आजम खान 23 सितंबर 2025 को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आएं हैं। जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव आठ अक्टूबर को उनसे मुलाकात करने के लिए रामपुर पहुंचे थे।

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