आरयू वेब टीम।
सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार करते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें 25 लाख रूपए जुर्माना भी अदा करना होगा। हांलाकि कोड़ा के साथ ही अन्य तीन लोगों को हाईकोर्ट में अपील के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत भी दे दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजहरा कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में चार दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया है। मधु कोड़ा को तीन साल की सजा और 25 लाख का जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को तीन साल की सजा, झारखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु को तीन साल की सजा और 20 हज़ार का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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वीआईपएसयूएल कंपनी के करीबी विजय जोशी को भी तीन साल की सजा और 45 लाख रुपये जुर्माना चुकाने की सजा दी गई हैहै। वीआईपएसयूएल कंपनी को 50 लाख का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है।
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बता दें कि 13 दिसंबर को इनको दोषी करार दिया गया था, कोड़ा के साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु को दोषी माना गया था। सभी लोगों को अपराधिक साजिश रचने और सेक्शन 120बी के तहत दोषी पाया गया।
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