आरयू वेब टीम।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को आज आइआरसीटीसी घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को लालू यादव को इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू यादव की पेशी आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी।
इस दौरान रिम्स के वरीय चिकित्सकों की टीम भी उपस्थित रही। वहीं इससे पहले बीते छह अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी व राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को भी जमानत दी थी।
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CBI की तरफ से दर्ज हुए रेलवे टेंडर घोटाला मामले में कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 जनवरी तक के लिए टाल दी है। वहीं इससे पहले बुधवार को लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जांच की गयी। जिसमें उनका शूगर लेवल व ब्लड प्रेशर सामान्य पाया गया।
ये था मामला
साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल के रखरखाव आदि के लिए आइआरसीटीसी को स्थानांतरित किया था। सीबीआइ के अनुसार नियम-कानून को ताक पर रखते हुए रेलवे का यह टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दे दिये गये थे। आरोप के मुताबिक, टेंडर दिये जाने के बदले 25 फरवरी 2005 को कोचर बंधुओं ने पटना के बेली रोड स्थित तीन एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को बेहद मामूली दर से बेच दी, जबकि बाजार में उसकी कीमत ज्यादा थी।
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साथ ही इस जमीन को कृषि जमीन बताने पर सर्कल रेट भी काफी कम लगा था, साथ ही स्टांप ड्यूटी में भी गड़बड़ी की गयी। बाद में 2010 से 2014 के बीच यह बेनामी संपत्ति लालू प्रसाद की पारिवारिक कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख रुपये में ही दे दी गयी, जबकि उस समय बाजार में इसकी कीमत करीब 94 करोड़ रुपये थी।
Delhi's Patiala House Court grants interim bail to Lalu Prasad Yadav in IRCTC scam case. He appeared before the court via video conferencing. (File pic) pic.twitter.com/JHYHH50Tyx
— ANI (@ANI) December 20, 2018