”आई लव केजरीवाल” लिखने पर ऑटो का कटा चालान तो चालक पहुंचा HC, कोर्ट ने EC व पुलिस से मांगा जवाब

कोर्ट

आरयू वेब टीम। दिल्‍ली में एक ऑटों चालक ने ट्रैफिक पुलिस पर अभद्रता व अन्‍याय का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तब से ऑटो ड्राइवर का ये मामला सुर्खियों में रहा। वहीं दिल्ली की उच्च अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। जिसकी सुनवाई तीन मार्च को होगी।

दरअसल, राजेश नामक ऑटो चालक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के इस महीने की शुरुआत में उनके वाहन को यातायात पुलिस द्वारा अपोलो अस्पताल के पास रोक दिया गया था और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमिट के उल्लंघन के लिए अवैध रूप से चालान किया गया था, जबकि उन्हें थप्पड़ भी मारा गया।

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इतना ही नहीं उसके ऑटो पर प्रतीकों और ‘आई लव केजरीवाल’ स्टीकर लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब ट्रैफिक पुलिस को बताना होगा कि किस नियम के तहत चालान किया गया था। मामले की सुनवाई तीन मार्च को होगी।

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बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों में बड़ी संख्या तिपहिया चालकों की है। चाहे पिछला विधानसभा चुनाव रहा हो या लोकसभा चुनाव हो या इस बार का विधानसभा चुनाव। ऑटो चालकों पर  अरविंद केजरीवाल का काफी भरोसा हमेशा से रहा है और कई ऑटो ड्राइवर खुले तौर पर केजरीवाल का समर्थन करते भी नजर आए हैं।

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