आरयू ब्यूरो, लखनऊ/हाथरस। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अपनी चार्जशीट दायर की है। एससी-एसटी अदालत में एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र पीड़ित के बयान पर आधारित है। पीड़िता ने ये बयान 22 सितंबर को दिया था।
वकील ने बताया कि सीबीआइ ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा 325-एससी/एसटी एक्ट, 302, 354, 376 ए और 376 डी के तहत चार्जशीट फाइल की है। सीबीआइ ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों को पिछले महीने गुजरात ले जाकर उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाई थी। आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट और बायोस प्रोफाइलिंग भी हुई थी। इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते पहले ही सीबीआइ को मिल चुकी है।
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जांच एजेंसी ने सभी चार आरोपियों- संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ गैंगरेप और हत्या के आरोप लगाए हैं। सीबीआइ ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या और छेड़छाड़, एससीएसटी की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है।
गौरतलब है कि 14 सितंबर को अपने गांव के चार लोगों द्वारा कथित सामूहिक बलात्कार के एक पखवाड़े बाद दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान 19 वर्षीय युवती की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आधी रात में युवती का शव गांव में जलवा दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा था।