आरयू ब्यूरो, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा सख्त आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव को सम्पन्न करा लें। विजय उपाध्याय की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। साथ ही कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव कराने व मई में ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
वहीं हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों कि घोषणा के साथ राज्य निर्वाचन आयोग तथा यूपी की योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करें। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है।
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कोर्ट ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस दौरान हाईकोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के रुख से काफी नाराज हुआ और चुनाव कराने की तिथियों का ऐलान करते हुए सख्त आदेश दिया।