आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे पर यात्रा करने वाले लोक सभा, राज्य सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों से टोल टैक्स न लेने का फैसला लिया है। अब इन सांसदों और विधायकों के वाहन एक्सप्रेस-वे पर बिना टोल टैक्स दिए ही दौड़ सकेंगे।
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अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव एमपी अग्रवाल ने ये जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि इसके लिए यूपी एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण एवं फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली-2010 में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
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साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय एवं राज्य विधान मण्डल की अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारियों, लोकसभा, राज्यसभा और विधान मण्डल के विरोधी दल के नेता से पहले से ही एक्सप्रेस-वे पथकर नहीं लिया जाता है।
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वहीं उच्चत्म न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मोदी और योगी सरकार के मंत्रियों से भी टोलटैक्स नहीं लेने की व्यवस्था है। प्रदेश सरकार के सचिव, आयुक्त, राज्य के दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति, सीडी प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधानों और समस्त राजकीय वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन के लिए एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स फ्री था।
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