बच्‍चों के साथ यौन अपराध करने पर अब मिलेगी मौत की सजा, POCSO एक्‍ट में संशोधन को मिली मंजूरी

यौन अपराधों

आरयू वेब टीम। मोदी सरकार की मोदी कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम 2012 में संशोधन को बुधवार को मंजूरी दे दी है। अब बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है।

साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं।

इन फैसलों पर भी लगी कैबिनेट की मुहर

केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके अंर्तगत देश भर में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसे बनाने में 80,250 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फैसलों की जानकारी मीडिया को दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय में शुरू हुई थी और उसके तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

‘ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण’

वहीं कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को भी आज मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक, 2019 पर संहिता को मंजूरी दी गयी है।

‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन पर प्रतिबंध

कैबिनेट ने भारत ने खालिस्तान समर्थिक ‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले कई बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा इस संगठन के सहारे पंजाब में माहौल बिगाड़ने की खबरें सामने आ चुकी हैं। सिख फॉर जस्टिस संगठन पर आरोप था कि ये खालिस्तान जनमत संग्रह में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को मुफ्त हवाई टिकट दे रहा था।

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