आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विकराल रूप को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन किया है। मंगलवार को जारी इस नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। जिसके तहत घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर 1000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
वहीं दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की है। इसमें ये भी साफ किया गया है कि सभी मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति, संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो, लेकिन निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी।
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वहीं इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री ने आज टीम-11 की बैठक साफ कर दिया है कि मास्क की महत्ता के बारे में लोगों को जगरूक किया जाए। अपील न मानने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई हो। कंटेनमेंट जोन और क्वारेंटाइन सेंटर के प्राविधानों को सख्ती से लागू करें। निगरानी समितियों से संवाद बनाकर उनसे फीडबैक प्राप्त किया जाए।