अफजाल अंसारी की गैंगस्टर केस में सुनवाई टली पिता व बेटी ने दाखिल किया नामांकन

अफजाल अंसारी
नामांकन करने पहुंचे अफजाल अंसारी व उनकी बेटी।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/गाजीपुर। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को हाई कोर्ट ने 20 मई के लिए टाल दिया है। इसी बीच अफजाल और उनकी बेटी नुसरत अंसारी दोनों ने सोमवार को गाजीपुर से नामांकन दाखिल किया।

प्रस्तावकों के साथ अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी पहले नामांकन करने पहुंचीं। इसके कुछ देर बाद अफजाल अंसारी अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। अफजाल के मामले में आने वाले फैसले के चलते उम्मीदवारी की अनिश्चितता को लेकर उनकी बेटी ने भी इस सीट से नामांकन किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस के दौरान अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्र ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने कहा कि अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश में फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। घटना के कई साल बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज मुकदमा फर्जी है। अफजाल अंसारी पांच बार विधायक और दो बार सांसद चुने गए हैं। बिना भेदभाव के लोगों की मदद करते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं।

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न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 20 मई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा स्थगित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनकी अपील पर 30 जून 2024 तक निर्णय लेने का निर्देश दिया था।‌ हाई कोर्ट ने इससे पहले जमानत तो दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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