इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर सुरक्षित रखा फैसला, मुख्तार के दोनों बेटों को भी राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर लगे गैंगेस्टर मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में दी गई सजा के विरुद्ध डाली गई याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए नई तारीख दे दी है।

अफजाल अंसारी गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार जुलाई को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी के साथ इस मामले की अगली तारीख भी तय कर दी गई है। अब इस केस की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास को धोखाधड़ी के मामले में राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ शुरू की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। याची की ओर से कोर्ट को बताया कि जिस मामले में उमर और अब्बास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, उस समय दोनों नाबालिग थे। लिहाजा, दोनों बेकसूर हैं।

यह भी पढ़ें- सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका, जारी रहेगा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा

गौरतलब है कि गाजीपुर की एमपी/एमलए अदालत ने बीती 29 अप्रैल को विधायक कृष्णानंद राय वाराणसी के कोयला व्यापारी अजय रूंगटा के अपहरण मामले में दर्ज गैंगेस्टर केट में अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें- अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई कर HC ने निचली अदालत से रिकॉर्ड किया तलब, योगी सरकार से भी मांगा जवाब