आरयू ब्यूरो, प्रयागराज। गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते अदालत फैसला सुना सकती है।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की तरफ से दाखिल अपील पर सुनवाई की है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल अपील में अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी, जबकि अफजाल अंसारी की अपील में चार साल की सजा को रद्द करने की मांग की गई है।
अफजाल अंसारी के वकील के मुताबिक, जिस केस के आधार पर अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है, उसके मूल केस में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। ऐसे में गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई चार साल की सजा रद्द की जाए।
दरअसल गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की चार साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया था। जिस पर हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी। गुरूवार को मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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अब माना जा रहा है कि अगले हफ्ते या महीने हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट से अफजाल को अगर राहत नहीं मिली तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, तो वहीं उनके पास सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।