अग्निपथ योजना पर दायर याचिका पर ‘सुप्रीम कोर्ट’ का आदेश, दिल्ली HC में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं में अग्निपथ योजना को रोकने की मांग की गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मंगलवार को बड़ा आदेश सुनाया है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिए हैं। साथ ही, बाकी हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में भी कोई मामले आते हैं तो उसे दिल्ली हाई कोर्ट भेजा जाएगा। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कब सुनवाई होगी, इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

दरअसल अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो सरकार का भी पक्ष सुने, इसके बाद ही कोई फैसला सुनाएं।

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए एस बोपन्ना की तीन सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा हुआ है। अग्निपथ के खिलाफ अलग-अलग दाखिल याचिकाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में बिना सरकार के पक्ष को सुने मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ सकता है। अब इस मामले में एकतरफा आदेश नहीं आएगा, बल्कि दोनों ही पक्ष अपनी बातों को रखेंगे।

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गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो तीन याचिकाएं दाखिल हुई हैं, वो मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह और रवींद्र सिंह शेखावत की तरफ हैं। इन याचिकाओं में मुख्य मांग अग्निपथ योजना लागू न करने की है। इसके अलावा जो पहले से ही सैन्य बलों की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। उन्हें चार साल की बजाए पुराने हिसाब से सर्विस देने की बात है।

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