इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को दी मंजूरी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

ज्ञानवापी परिसर

आरयू ब्‍यूरो, वाराणसी/प्रयागराज। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।

मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, जिसके बाद एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। एएसआई ने कहा कि अगर खुदाई करने की जरुरत हुई तो उसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू किया जा सकता है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है।

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गौरतलब है कि जिला कोर्ट के निर्णय के बाद से एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का कार्य शुरू कर दिया था। सर्वे का कार्य शुरू होते ही, इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम पांच बजे तक निर्णय सुनाने का आदेश दिया।

बाद में कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने कहा था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।

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