इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को जमानत

उमर अंसारी
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, प्रयागराज। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उमर अंसारी के जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जिसके बाद अब उमर अंसारी जेल से बाहर आ जाएंगे। जस्टिस गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर की।

उमर अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में बहस की। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उमर के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष ने थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। जिसपर चार अगस्त को उमर अंसारी को पुलिस ने लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया था।

ये है मामला-

मालूम हो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी की करीब दस करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। ये प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था। इसी कुर्क संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए गए थे। आरोप है कि जब्त प्रॉपर्टी मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी द्वारा मां आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर से वकालतनामा दाखिल किया गया था, जबकि मां आफशां अंसारी फरार है। आफशां अंसारी पर 50 हजार का इनाम घोषित है।

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बता दें कि पुलिस ने उमर अंसारी को कासगंज जेल में रखा था। गिरफ्तारी के बाद से उमर गाजीपुर की जेल में बंद था, 25 अगस्त को उसे कासगंज शिफ्ट किया गया था। उमर अंसारी के खिलाफ तीन अगस्त 2025 को मोहम्मदाबाद थाने में एफआइआर की गई थी।

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