बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

अब्बास अंसारी
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस, हथियार रखने का अदालत ने संज्ञान लेकर याचिका खारिज की है।

अब्बास अंसारी की ओर से प्रांजल कृष्ण और सरकार की तरफ से विनोद शाही के अलावा सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने अपना पक्ष रखा। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि लंबे समय से फरार चल रहे मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर कानून का शिकंजा अब पूरी तरह से कस गया है। अब्बास के दर्जी मुहल्ला स्थित पैतृक आवास पर लखनऊ की महानगर कोतवाली की पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। मालूम हो कि माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक बेटा अब्बास अंसारी लखनऊ पुलिस करीब डेढ़ महीने से तलाश रही है। पुलिस ने ताबड़तोड़ 135 संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन विधायक पकड़ से बाहर है।

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लखनऊ कमिश्नरेट के महानगर कोतवाली पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में मुहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस को साथ लेकर दर्जी मुहल्ला स्थित अब्बास अंसारी के आवास पर पहुंची। जहां पर मुनादी कराकर धारा 82 की नोटिस चस्पा की गई। मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों के बीच घोषणा भी की। जिसमें अब्बास अंसारी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट लखनऊ ने नोटिस जारी किया है।

अब्बास को एक महीने का समय दिया है। 26 सितंबर तक यदि अब्बास हाजिर नहीं होता तो खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। महानगर कोतवाली के इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 2019 में अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया था। पेशी से गायब रहने पर अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद  पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए यूपी के शहरों सहित दूसरे राज्यों में दबिश दी।

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