ऑल्‍ट न्‍यूज के फैक्‍ट चेकर जुबैर को लखीमपुर कोट से नहीं मिली राहत, 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजा

फैक्‍ट चेकर जुबैर
मोहम्‍मद जुबैर।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। देश के चर्चित पत्रकार व ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर व फैक्‍ट चेकर मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर कोर्ट से फिलहाल राहत मिल पा रही। कोर्ट ने आज जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जुबैर की जमानत अर्जी पर अब 13 जुलाई को सुनवाई होगी। पत्रकार को आज वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। जुबैर को 25 जुलाई तक न्‍यायिक हिरासत में रहना होगा, हालांकि कोर्ट ने आज उनकी कस्‍टडी पुलिस को देने से भी इनकार कर दिया।

ट्विट करने के मामले में जुबैर के खिलाफ लखीमपुर में सितंबर 2021 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह केस एक प्राइवेट चैनल के खिलाफ ट्वीट करने पर दर्ज किया गया था।

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उल्‍लेखनीय है कि कुछ दिन पहले जुबैर को यूपी में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट से पांच दिन की अस्थायी राहत मिली थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्‍हें अंतरिम जमानत दे दी थी। जुबैर ने सीतापुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका डाली थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के साथ-साथ शर्त भी रखी थी कि जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे और देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे।

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इसके साथ ही पूर्व में ट्वीट से जुड़े मामले में दिल्‍ली की एक अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जुबैर को सीतापुर लाया गया था। यहां उनके खिलाफ तीन व्‍यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है। इस ट्वीट में महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्‍वती और आनंद स्‍वरूप को निशाना बनाया  गया था और इन तीनों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है। खैराबाद इलाके हिंदू शेर सेना के जिला अध्‍यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर यह मुकदमा जुबैर परदर्ज किया गया जुबैर के खिलाफ यह शिकायत एक जून को दर्ज कराई गई थी।

जुबैर को पहली बार 27 जून को अरेस्‍ट किया गया था जब एक ट्विटर पोस्‍ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था।