आरयू वेब टीम। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा में गुरुवार को नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का आरक्षण संशोधन विधेयक-2023 पेश किया। जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक के लागू होने से राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। आरक्षण बढ़ाने के इस प्रस्ताव को लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
बिहार विधानसभा से आज पास इस बिल में बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान है। अगड़ी जाति के कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले की तरह ही रहेगा। इस प्रकार बिहार में कुल आरक्षण बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा।
बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास होने पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सभी बिहारवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर सभी बिहारवासियों को हार्दिक बधाई। बिहार में अब अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्गों का आरक्षण दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। ईडब्लूएस आरक्षण को मिलाकर बिहार में अब कुल 75 प्रतिशत आरक्षण होगा।“
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बिहार में अब तक पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 30 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था, लेकिन नए प्रस्ताव के बाद 43 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी तरह, पहले अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण था, जो 20 प्रतिशत हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रतिशत आरक्षण था, जो दो प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य गरीब वर्ग का दस फीसदी आरक्षण पहले की तरह बरकरार रहेगा जिससे कुल आरक्षण 75 फीसदी हो जाएगा।