बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सरचार्ज में छूट के लिए OTS लागू

बिजली के दाम

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। यह योजना आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर के बीच 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि योजना का पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा चरण एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा।

इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम सौ प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाए पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में सौ प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है।

अधिकतम तीन डिफाल्ट की होगी अनुमती

किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार छह किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा छह किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी।

ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है…

उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट यूपीपीसीएल डाॅट ओआरजी पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिये राशि आदि परिलक्षित होगी।

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शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का दस प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। जिसके उपरान्त शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है।

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