आरयू वेब टीम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गांवों और छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की अनुमति दे दी है। आरबीआइ ने इसके लिए प्रति लेनदेन 200 रुपए तक के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति दी है। वहीं ऑफलाइन पेमेंट की लिमिट 2000 रुपए होगी। यानी अब आप बिना इंटरनेट के लेन-देन कर सकेंगे।
आपको डिजिटल पेमेंट के लिए इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी। अब आप बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकेंगे। इसकी सीमा 2000 रुपए तय की गई है। आप ऑफलाइन तरीके से कार्ड, वॉलेट और मोबाइल पेमेंट की मदद से कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने छह अगस्त 2020 को इस सुविधा का ऐलान किया था, जिसके बाद से इसकी टेस्टिंग चल रही थी। इसके बार तीन पायलट टेस्टिंग सफलता पूर्वक की गई और अब इसे देशभर में लॉन्च कर दिया गया है।
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इसे लेकर कहा कि इस ऑफलाइन पेमेंट में लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की जरूरत नहीं होगी। ग्राहकों को पेमेंट अलर्ट एसएमएस या ईमेल के जरिए मिलेगा। ग्राहक इस तरह से ऑफलाइन पेमेंट में एक बार में अधिकतम 2000 रुपए के भुगतान की सुविधा मिलेगी।
आरबीआइ का कहना है कि इंटरनेट के अभाव के कारण लोग डिजिटल भुगतान नहीं कर पाते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में यहां इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पाती, वहां डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस सुविधा को पेश किया गया है। इस सुविधा से डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगी।