CBI केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को दी चुनौती

अरविंद केजरीवाल

आरयू वेब टीम। दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के पांच अगस्त के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का दरवाजा खटखटाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से रजिस्ट्री को एक ईमेल से भेजने को कहा। सीजेआइ ने कहा, “एक ईमेल भेजें, मैं इसको देखूंगा।” दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ मामले के संबंध में आप नेता की जमानत याचिका पर अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। उसने 29 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसी दिन सीबीआइ ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। इस बीच, अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है।

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