आरयू ब्यूरो,लखनऊ। जल निगम भर्ती घोटाले के आरोपित व सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सोमवार को सीबीआइ की विशेष अदालत के सामने पेश हुए। सीबीआइ ने कोर्ट में आजम के खिलाफ भर्ती घोटाले में जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। साथ ही चार्जशीट की कॉपी आजम खान को रिसीव कराई। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को वापस सीतापुर जेल ले जाया गया।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आजम खान की अगली सुनवाई में वीडियो कॉल के जरिए पेशी होगी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। इससे पहले वह हर तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होते रहे। कोर्ट ने दो बार उन्हें मौजूद रहने का आदेश दिया, लेकिन बीमारी की वजह से वह नही पहुंचे थे। चार महीने पहले आजम कोरोना संक्रमित हो गए थे। करीब एक महीने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चला। स्वस्थ्य होकर वह सीतापुर जेल पहुंचे तो फेफड़ों में दिक्कत की वजह से दोबारा उन्हें मेदांता लाया गया।
वहीं सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडेय ने इस बार किसी भी हाल में आजम को पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज सुबह दस बजे आजम को सीतापुर जेल से लखनऊ कोर्ट लाया गया। करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद एक बजे वह कोर्ट से वापस सीतापुर जेल ले जाये गए।
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गौरतलब है कि सपा सरकार में जल निगम में 1342 पदों पर हुई भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई थी। योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की जांच एसआइटी से कराई तो 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 लिपिक, 32 आशुलिपिकों की भर्ती में घोटाले के साक्ष्य मिले थे। यह भर्तीयां आजम खान के नगर विकास मंत्री रहते हुए हुई थी। जांच रिपोर्ट में आजम को दोषी बताया गया था, जिसके आधार पर एसआइटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की जांच सीबीआइ को दी गयी थी। एक मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसमे आजम को आरोपित बनाया गया है।