सपा सांसद आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, जल निगम भर्ती घोटाले में CBI कोर्ट ने किया तलब

आजम खान सुप्रीम कोर्ट
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआइ कोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद आजम खान को 15 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीतापुर जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजम को पेश कराने का आदेश दिया है। भर्ती घोटाले में आजम खान को ज्यूडिशियल कस्टडी में लेने पर 15 नवंबर को कोर्ट में पेशी होनी है।

इससे पहले इस भर्ती घोटाले में आजम खान के खिलाफ एसआइटी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम के खिलाफ आइपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 478, 471, 120बी में संज्ञान लिया। वहीं इस मामले में शेष आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने आइपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471, 120बी और आइटी एक्ट की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया है। घोटाले में शामिल आरोपित गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष रस्तोगी, रोमन फर्नांडीज और कुलदीप सिंह नेगी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया।

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मालूम हो कि अखिलेश सरकार में जल निगम में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 क्लर्क, 32 आशुलिपिक समेत कुल 1300 पदों पर भर्तियों में घोटाले का आरोप लगा था। सरकार इस मामले में 122 अभियंताओं को बर्खास्त कर चुकी है।

योगी सरकार ने इस भर्ती घोटाले की जांच एसआइटी से करवाई थी, जिसके बाद 25 अप्रैल 2018 को एसआईटी ने जल निगम में भर्ती घोटाले की एफआइआर दर्ज कराई थी। ये पूरा मामला अखिलेश सरकार में जल निगम की भर्तियों में घोटाले का है। उस वक्त आजम खान जल निगम के चेयरमैन थे, लिहाजा उनको इसमें आरोपी बनाया गया था।

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