आरयू वेब टीम। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन जारी करके देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति के लिए तीनों सेनाओं के नियमों में संशोधन किया है। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुए निधन के बाद से ही देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद खाली है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत थलसेना, वायुसेना और नौसेना के नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए उस अफसर पर विचार करेगी, जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हो या फिर इनके समान ही रैंक से रिटायर हुआ अफसर हो। इस अफसर की उम्र नियुक्ति की तारीख पर 62 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
संशोधित किए गए नए नियमों के तहत अब सेना, नौसेना और वायुसेना के मौजूदा प्रमुखों के साथ ही अन्य शीर्ष अफसर अब सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे। पिछले साल आठ दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। इसके बाद से ही यह पद खाली है।
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सरकार की ओर से सेवारत या रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या वाइस एडमिरल को सीडीएस के रूप में नियुक्त करने के लिए वायुसेना एक्ट, सेना एक्ट और नौसेना एक्ट के हिस्से के तौर पर अलग-अलग अधिसूचना जारी की हैं।
वायुसेना एक्ट 1950 के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार की ओर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल अधिकतम 65 साल की उम्र तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।