चंद्रबाबू नायडू को मिली अंतरिम बेल, पर माननी पड़ेगी ये शर्तें

चंद्रबाबू नायडू

आरयू वेब टीम। कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम बेल दे दी है, हालांकि अंतरिम बेल देने के साथ ही हाई कोर्ट ने नायडू पर कई बड़ी शर्तें भी लगाई हैं।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए अंतरिम बेल प्रदान की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नायडू को 24 नवंबर को पुलिस के पास सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही बेल के लिए मुख्य याचिका पर दस नवंबर को सुनवाई का तारीख तय की गई है। कोर्ट ने कहा है कि नायडू इस दौरान किसी भी मीडिया या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। इसके साथ ही वह अस्पताल जाने के लिए अलावा अन्य किसी प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो सकते।

करीब 52 दिनों बाद बेल मिलने के बाद राजमुंदरी जेल से बाहरआकर पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए इस स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा। इस दौरान नायडू के स्वागत में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी।

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बता दें कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने आज बीते नौ सितंबर को राज्य के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया था। नायडू को कौशल विकास कोर्पोरेशन घोटाले से संबंधित मामले में सीआईडी की ओर से अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है।

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