आरयू वेब टीम। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चेक बाउंस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजपाल यादव को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने की बेंच ने राजपाल यादव को 27 जून से पांच जुलाई के बीच आस्ट्रेलिया के मेलबर्न की यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
इसके लिए कोर्ट ने राजपाल यादव को एक लाख रुपए की एफडीआर जमा करने को कहा है।
साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को निचली अदालत में पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट राजपाल यादव को ये भी आदेश दिया है कि विदेश यात्रा के दौरान रहने का स्थाई पता और मोबाइल नंबर अदालत को दें। कोर्ट आठ जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म मेरा काले रंग दा यार’ के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।