चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को हाई कोर्ट से राहत, मेलबर्न जाने की मिली इजाजत

चेक बाउंस

आरयू वेब टीम। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चेक बाउंस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजपाल यादव को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने की बेंच ने राजपाल यादव को 27 जून से पांच जुलाई के बीच आस्ट्रेलिया के मेलबर्न की यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
इसके लिए कोर्ट ने राजपाल यादव को एक लाख रुपए की एफडीआर जमा करने को कहा है।

साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को निचली अदालत में पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट राजपाल यादव को ये भी आदेश दिया है कि विदेश यात्रा के दौरान रहने का स्थाई पता और मोबाइल नंबर अदालत को दें। कोर्ट आठ जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म मेरा काले रंग दा यार’ के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

गौरतलब है कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा ने 2010 में बतौर निदेशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए व्यापारी सुरेंदर सिंह से पांच करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस रकम की वापसी के लिए यादव एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया जोकि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। बाद में कर्ज देने वाले व्यक्ति ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मैं राजपाल यादव के अतीत के इस आचरण से संतुष्ट हूं कि वह इतनी राशि के भुगतान करने की स्थिति में होने के बावजूद सजा के क्रियान्वयन से बचने के लिए टाल मटोल कर रहे थे। बता दें कि निचली अदालत ने सात चेक बाउंस होने के मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी।
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