INX मीडिया: चिदंबरम की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

आइएनएक्स मीडिया
पी.चिदंबरम। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चिदंबरम की अर्जी पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। ईडी अब 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की।

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चिदंबरम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं, लिहाजा मामले की जल्द सुनवाई कर उन्हें राहत दी जाए।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आइएनएक्स-मीडिया से जुड़े ईडी के मामले में कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के एकल पीठ के जज सुरेश कुमार कैत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने चिदंबरम को पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

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वह फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। जमानत याचिका का विरोध करते हुए एजेंसी ने कहा कि चिदंबरम ने अपने फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। आइएनएक्स मीडिया मामले के अंतर्गत साल 2007 में तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम ने कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं किया था।

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