आरयू ब्यूरो, प्रयागराज। यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। बीते 16 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि चिन्मयानंद शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज भी चलाते हैं। स्वामी चिन्मयानंद पर तकरीबन आठ साल पहले नवंबर 2011 में शाहजहांपुर में एफआइआर दर्ज हुई थी। उनके ही आश्रम में कई वर्षों तक रहने वाली एक युवती ने उनके खिलाफ रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था। राज्य सरकार ने 2018 में शाहजहांपुर की एक अदालत से केस को वापस लेने का फैसला भी किया था।
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शाहजहांपुर प्रशासन ने नौ मार्च 2018 को वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को पत्र लिखकर केस वापस लेने को कहा था। पत्र में लिखा था कि प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत केस वापस लेने का फैसला लिया है।
वहीं इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपित संजय सिंह को गुरुवार की शाम जेल से रिहा कर दिया गया था। संजय की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई। इसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर बुधवार शाम को पहुंचा।
चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के सभी आरोपित जेल से रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले पीड़ित छात्रा और सचिन की जमानत मंजूर हुई थी। छात्रा की रिहाई के बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन को जेल से रिहा किया गया। सबसे अंत में आरोपित संजय सिंह की गुरुवार को जेल से रिहाई हुई।