UP: कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भाई को बंधक बना बच्ची से हैवानियत करने वाले दोषी को सुनाई 20 दिन में आजीवन कारावास की सजा

रेप की सजा
प्रतीकात्मक फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। प्रतापगढ़ कोर्ट ने रेप केस के मामले को 20 दिन में सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक फैसला लिया है। 11 साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में प्रतापगढ़ स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 20 दिनों में सुनवाई पूरी की और रेपिस्ट को उसके गुनाहों की सजा सुना दी। पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने रेप केस में सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बच्ची से रेप का दोषी राजकुमार मौर्या अब अंतिम सांस तक जेल में सजा काटेगा। साथ ही कोर्ट ने रेप के दोषी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। इस फैसले की खास बात यह है कि आरोप-पत्र दाखिल होने के महज 20 दिन में ही रेपिस्ट को सजा हो गई।

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बता दें कि रेपिस्ट राजकुमार ने दस जून 2022 को घर मे घुसकर बच्ची के भाई को बंधक बनाया था और फिर उसके बाद बच्ची का रेप  किया था। इसके बाद नगर कोतवाली में रेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। जब रेप की यह वारदात हुई, तब घर पर केवल पीड़िता और उसका भाई ही मौजूद थे।

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