छात्रा पर तेजाब फेके जाने के बाद DCW ने ऑनलाइन एसिड बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को भेजा नोटिस

ऑनलाइन एसिड
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने की घटना पर दिल्ली महिला आयोग ने एक्शन लिया है। तेजाब कांड पर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) ने ऑनलाइन एसिड बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ नोटिस भेज दिया है।

ऑनलाइन शॉपिंग साइट एमेजाॅन और फ्लिपकार्ड के सीईओ को यह नोटिस भेजा गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एसिड हमले पर स्वत: संज्ञान लिया। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भी नोटिस जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक, चेहरे और गर्दन का आठ प्रतिशत हिस्सा जल गया है। फिलहाल, पीड़ित छात्रा का इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

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बता दें कि छात्रा अपने स्कूल जा रही थी। तभी बाइक सवार दो युवकों ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तुरंत छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना के बाद आरोपितों को पकड़ लिया। तीनों की पहचान हो गई है। एक 20 वर्षीय सचिन अरोड़ा, दूसरा आरोप 19 साल का हर्षित अग्रवाल और तीसरा आरोप 22 साल का वीरेंद्र सिंह है।
ये है तेजाब बेचने का नियम

जानकारों का कहना है कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर बिकने वाले खतरनाक एसिड को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन फुटकर दुकानों पर बिकने वाले तेजाब को लेकर विक्रेता को कुछ नियमों का पालन करना होता है। विक्रेता जिस ग्राहक को तेजाब बेच रहा है। उसकी फोटो पहचान पत्र जरूर लेगा।

विक्रेता को एक रजिस्टर बनाना होगा। जिसमें खरीददार का पूरा ब्योरा तारीख के साथ होगा। विक्रेता को खरीदार से तेजाब लेने का कारण भी पूछना होगा और उसे रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने का भी नियम है।

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