आरयू वेब टीम। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा। यही कारण है कि प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार सतर्क है। दिल्ली में दिवाली को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने कैद की भी सजा हो सकती है।
गोपाल राय ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 15 विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था। जिसके तहत दिवाली के अवसर पर खास तौर से हर साल ये देखा जाता है कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है।
उसकी जो प्रमुख वजह है कि हम सब मिलकर के दिवाली दियों के साथ तो मनाते हैं, लेकिन जो पटाखे जलाते हैं वो पटाखे उस समय एक क्षणिक खुशी तो देते हैं, लेकिन उससे जो प्रदूषण बढ़ता है वो हमारी सांसों पर एक संकट की तरह आने लगता है। खास तौर से जो बच्चे हैं महिलाएं और बुजुर्ग हैं उनके लिए काफी घातक होता है। इसीलिए दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी पर भी दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया है।
पिछले दिनों हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एनसीआर के राज्यों के साथ बैठक की और उसमें भी हमने निवेदन किया था। आज मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं। वहीं इसकी मानीटरिंग के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमों को गठन किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है। राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है।
इससे पहले दिल्ली में एक जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
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इसको लेकर भी गोपाल राय ने कई ट्वीट किए थे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।