हत्‍या के मामले में रामपाल सहित 15 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगा

उम्रकैद की सजा

आरयू वेब टीम। 

बच्चे समेत पांच लोगों की हत्या के मामलों में मंगलवार को हिसार की अदालत ने स्वयंभू बाबा रामपाल को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने रामपाल व अन्‍य पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने रामपाल को बीते 11 अक्टूबर को ही दोषी करार कर दिया था। रामपाल सहित 15 दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट ने जेल में ही सजा सुनाई।

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बता दें कि जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है, उनमें पहला केस महिला भक्‍त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी, जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है, जिसमें रामपाल के भक्‍त पुलिस के साथ भिड़ गये थे। इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में चार महिलाएं और एक बच्चे की मौत हो गई थी।

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67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवंबर 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे। रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ बरवाला पुलिस थाने में 19 नवंबर, 2014 को दो मामले दर्ज किए गए थे।

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रामपाल इसके अलावा हत्या की साजिश रचने, देशद्रोह व दंगा भड़काने के आरोपों का सामना कर रहा है। वह और उसके करीबी सहयोगियों व निजी सेना ने नवंबर 2014 में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के उसे गिरफ्तार करने की आज्ञा के बावजूद पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया था।

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