दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट किया खत्म, कहा यह कानूनन वैध नहीं

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आरयू वेब टीम। 

भीमा-कोरेगांव मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली हाईकोर्ट ने हाउस अरेस्ट से आजाद कर दिया है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड संबंधी निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया।

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दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा ‘उनकी नजरबंदी का कानून के मुताबिक कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें आजाद किया है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस के ट्रांजिट रिमांड आगे बढ़ाने के अनुरोध को भी स्वीकारा नहीं जा सकता है।

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हाल में दिए उस फैसले के बाद आया है, जिसमें नवलखा और चार अन्य को कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए और नजरबंद रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा के अलावा वामपंथी कार्यकर्ता कवि वरवर राव, वरनन गोंजालविस अरुण फरेरा और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की नजरबंदी चार हफ्तों के लिए बढाई थी।

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