आरयू वेब टीम।
आम्रपाली ग्रुप द्वारा किए जा रहे टालमटोल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली ग्रुप के तीन डायरेक्टरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेज देने तक तीनों लोग पुलिस हिरासत में रहेंगे। आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के डायरेक्टर- अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।
उच्चतम न्यायालय ने बिल्डर को फटकार भी लगाई, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ‘ हाइड एंड सीक’ ना खेले। कोर्ट ने कहा बिल्डर जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह कोर्ट की गरिमा के साथ खिलवाड़ है।
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निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप पर पहले से शिकंजा कस चुका है। अगस्त में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के ऑडिटर को कहा था कि वह जांच कर बताएं कि आखिर खरीददारों के 2500 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गए? कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कंपनी की कारगुजारी पूरी तरह से गलत और अनुचित थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 40 कंपनियों और निदेशकों के फ्रीज बैंक खातों की भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मांगी गई किसी भी डिटेल में कमी हुई तो कोर्ट की अवमानना के मुकदमे के लिए कंपनी तैयार रहे। इतना ही नहीं बुधवार को कोर्ट द्वारा सभी बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के बाद अगर खातों से पैसे निकाले गए तो भी कोर्ट कंपनी पर अवमानना की कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि वर्ष 2015 के बाद से लेकर अब तक कंपनी का ऑडिट तक नहीं हुआ है।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही आम्रपाली ग्रुप के सभी खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के भी बैंक खातों को फ्रीज करने को कहा था। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी डायरेक्टर के व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी अटैच करने को भी कहा। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप कोर्ट के साथ गंदा खेल खेल रही है। ग्रुप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी पालन नहीं कर रही।
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