मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएल भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में सिसोदिया की अर्जी खारिज कर दी। सबसे बड़ी अदालत ने सिसोदिया को जमानत भले ही नहीं दी, लेकिन जांच एजेसियों को जल्दी ट्रायल पूरा करने को कहा है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की इस दलील को स्वीकार किया कि ट्रायल छह-आठ महीने में पूरा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल धीमी गति से चला तो सिसोदिया दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, आबकारी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

इससे पहले विशेष अदालत और हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और कई सावल भी किए।

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं, जांच एजेंसियों की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई दलीलें रखते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया।

यह भी पढ़ें- तिहाड़ जेल से सिसोदिया ने लिखा लेटर, अगर पढ़ गया गरीब का बच्चा, तो चौथी पास राजा का हिल जाएगा महल